भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 21 मई, 2025 को आधिकारिक तौर पर एक नए भुगतान विनियामक बोर्ड (PRB) की स्थापना की अधिसूचना जारी की, जो भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने और उनकी निगरानी करने वाला छह सदस्यीय निकाय है। यह नया बोर्ड पहले के भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) की जगह लेगा और इसमें पहली बार केंद्र सरकार के तीन नामित व्यक्ति शामिल हैं। PRB की अध्यक्षता RBI गवर्नर करेंगे, जो भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में केंद्रीय बैंक की निरंतर नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है।
RBI द्वारा PRB की अधिसूचना ऐसे समय आई है जब डिजिटल भुगतान और भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। PRB का गठन मजबूत नियामकीय निगरानी और समावेशी शासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें RBI अधिकारियों के साथ-साथ सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इससे भारत की भुगतान प्रणाली की निगरानी को सरल और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
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